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महिला रजनी को जिंदा जलाने का मामला--आरोपी पति पी ए सी जवान को उम्र कैद
दो लाख रुपए जुर्माना
सास ससुर सबूत के अभाव में बरी
बुढ़ाना के ग्राम बेली में 2016 में हुई थी घटना
मुज़फ्फर नगर
गत 26 /27 फरवरी 2016 को  थाना बुढ़ाना के ग्राम बेली में महिला रजनी पत्नी राजीव  पंवार (पीएसीजवान) को मिट्टी का तेल छिड़क कर पत्नी को जिंदा मारने के आरोप में उम्र कैद व दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है जुर्माने की रकम से वादी सुनील पुनिया को एक लाख व मर्तका के दो पुत्रों को 50 हज़ार रुपए  दिए जाने के आदेश दिए है कोर्ट ने आरोपी सास विमल ससुर इकबाल को सबूत के अभाव में बरी करदिया है मामले की सुनवाई फास्ट्रैक कोर्ट दो निशांत देव की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से सरकारी वकील फोरोज़ अली व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह ने पैरवी की
वादी के वकील यशपाल सिंह के अनुसार  गत 26/27फरवरी 2016 को ग्राम बेली में दहेज की मांग पूरी ने होने पर महिला रजनी पेर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जल दिया  था जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया था मर्तका के भाई सुनील पुनिया निवासी ज़िला बघण्टने मामला दर्ज कराते हुए  तब पी ए सी छटी वाहनी मेरठ में तैनात राजीव पंवार ससुर  इकबाल सास विमला  को नामजद किया था  परिजन के अनुसार मर्तका रजनी की शादी राजीव पंवार से 2007 में हुई थी तबही से दहेज की मांग को लेकर तांग करते थे   मांग पूरी न होने पर जला कर मार डाला सुनवाई के चलते बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किएजिन को कोर्ट ने विशवास नही किया